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Shimla: हिमाचल में दिहाड़ी और पार्ट टाइम वर्करों की बढ़ीं मजदूरी दरें, अधिसूचना जारी

Fri, 05 Jun 2026 09:59 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।

सार

प्रदेश सरकार ने राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दिहाड़ीदार एवं पार्ट टाइम वर्करों को बड़ी राहत देते हुए उनकी मजदूरी दरों में संशोधन किया है। 
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हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दिहाड़ीदार एवं पार्ट टाइम वर्करों को बड़ी राहत देते हुए उनकी मजदूरी दरों में संशोधन किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। सरकार ने वित्त विभाग के 9 अक्तूबर 2025 के पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए विभिन्न श्रेणियों के दिहाड़ी मजदूरों के वेतन में वृद्धि की है। पार्ट टाइम कर्मचारियों की प्रति घंटा मजदूरी बढ़ाकर 56 रुपये प्रति घंटा कर दी गई है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में दैनिक वेतन अथवा पार्ट टाइम आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को संशोधित मजदूरी दरों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। 

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जल शक्ति विभाग के 114 जल रक्षक बने पंप ऑपरेटर

 प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग के 114 जल रक्षकों को बतौर पंप ऑपरेटर तैनाती दी है। 31 दिसंबर 2025 को 12 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले जल रक्षकों को पंप ऑपरेटर नियुक्ति किया गया है।
 
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