संवाद न्यूज एजेंसी
नंगल (ऊना)। नंगल कोर्ट ने मनजीत सिंह की ओर से 2 जनवरी 2020 को आईपीसी की धारा 389 के तहत दर्ज कराए गए केस में फैसला सुनाते हुए संतोष कुमारी निवासी मोजोवाल को तीन साल की जेल और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।संतोष कुमारी ने 12 नवंबर 2019 को मनजीत सिंह के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में उसने मनजीत सिंह से झूठे मुकदमे को वापस लेने के लिए पांच लाख रुपये की मांग की।
मनजीत सिंह ने दो लाख रुपये भी दिए, लेकिन अदालत में बयान देने से पहले महिला ने फिर पांच लाख रुपये की मांग की। मनजीत सिंह के परिवार ने पांच लाख रुपये न देने के कारण पुलिस के पास ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गहन जांच की, जिसमें पता चला कि महिला ने सुरेश कुमार से भी इसी प्रकार ब्लैकमेलिंग कर पैसे लिए थे।
इसके अलावा अंब थाना में महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत भी मामला दर्ज था। इन सभी सबूतों को कोर्ट में पेश किया। अंततः नंगल कोर्ट के न्यायाधीश पुनीत मोहनिया ने संतोष कुमारी को दोषी पाते हुए तीन साल की जेल और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।