ऊना। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि शहरी निकाय चुनाव के लिए 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान करवाया जाएगा।
मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपनी पहचान के लिए एक फोटोयुक्त पहचान पत्र रखना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि यदि मतदाता के पास पहचान है तो सबसे अच्छा, यदि किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर 17 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को मतदान के दिन दिखाना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शहरी निकायों के सभी मतदाताओं से 17 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी जतिन लाल ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 17 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के दौरान प्रस्तुत करना होगा।
इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, किसान पासबुक अथवा बैंक डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, राशन कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, छात्र पहचान पत्र, संपत्ति संबंधी कागजात जैसे पट्टा, पंजीबद्ध अभिलेख, शस्त्र लाइसेंस, परिवहन अधिकारी द्वारा जारी कंडक्टर लाइसेंस, पेंशन अभिलेख, जैसे पूर्व सैनिक पेंशन बुक अथवा पीपीओ, पूर्व सैनिक की विधवा अथवा आश्रित को जारी प्रमाण पत्र, रेलवे या बस पास, अक्षम प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।