अंब (ऊना )। चेक बाउंस मामले में एडीजे कोर्ट नंबर-1 कैंप एट अंब की अदालत ने निचली अदालत के दोषी को 17 लाख रुपये हर्जाने और दो साल की कैद की सजा के फैसले को बरकरार रखा है। एडीजे कोर्ट नंबर-1 कैंप एट अंब जज विवेक शर्मा की अदालत ने वीरवार को मामले में फैसला सुनाया।
मामले में पक्ष की पैरवी करने वाले अधिवक्ता रवि पराशर ने बताया कि सुलोचना देवी निवासी अमोकला प्रीतम ने एक जमीनी सौदे के लिए दोषी को एडवांस में 10 लाख रुपये दिए थे, लेकिन जब दोषी से जमीन की रजिस्ट्री करवाने को कहा गया। तब वह आनाकानी करने लगा। इसके बाद पैसा वापस मांगने पर उसने सुलोचना देवी को 10 अप्रैल, 2015 को 10 लाख रुपये का चेक दिया। बैंक में लगाए जाने पर चेक बाउंस हो गया। इस पर अपीलकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से उसे कानूनी नोटिस दिया और अंब अदालत में केस किया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 17 लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोषी नरेंद्र कुमार ने मामले की एडीजे कोर्ट में अपील दायर की। उस पर वीरवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए अपील को खारिज करते हुए निचले कोर्ट के फैसले बरकरार रखा। संवाद