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Una News: सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत के मामले में तीन वर्ष का कारावास

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संवाद न्यूज एजेंसी
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ऊना। एडीजे-वन ऊना नवीन धीमान की अदालत ने बीजापुर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के लिए ट्रैक्टर चालक को दोषी ठहराया है। अदालत ने ट्रैक्टर चालक संजय कुमार निवासी सपौरी को विभिन्न धाराओं के तहत तीन वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि 2 जून 2018 को संजय कुमार ट्रैक्टर-ट्राली में बजरी लेकर नंदपुर से अंब की ओर जा रहा था। ट्रैक्टर पर संजय कुमार के साथ हरनाम सिंह निवासी सपौरी भी सवार था। बीजापुर पहुंचने पर लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए संजय कुमार ने सड़क किनारे खड़े एक अन्य ट्रैक्टर को टक्कर मार दी और ट्रैक्टर खेतों की ओर लुढ़क गया। इससे हरनाम सिंह खेतों में गिर गया, जिसके ऊपर से ट्रैक्टर गुजरने से मौके पर मौत हो गई। हादसे के संबंध में दूसरे ट्रैक्टर चालक सुरेंद्र सिंह निवासी भंजाल ने अंब पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक संजय कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद केस में कुल 15 गवाह पेश हुए। अदालत ने ट्रैक्टर चालक संजय कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 304 एए के तहत तीन वर्ष कारावास और 30 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 279 के तहत छह माह कारावास व 30 हजार रुपये देने होंगे। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि ये दोनों सजाए एक साथ चलेगी।
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