अदालत से
अंब (ऊना)। अंब की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह की कैद और साढ़े तीन लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 की जज दीपिका नेगी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। शिकायतकर्ता संजय कुमार पुत्र रशपाल वासी गांव बडोह, उपतहसील कलोह जो हैंडपंप और पानी का बोर लगाने का कार्य करता है। आरोपी ने वर्ष 2019 में अपने घर पानी का बोर लगवाया था। 1.20 लाख रुपये नकद दे दिया था और बाकी की रकम का चेक 2.80 लाख रुपये स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा गगरेट का दिया था। परंतु जब शिकायतकर्ता ने आरोपी की ओर से दिया गया चेक पंजाब नेशनल बैंक शाखा गगरेट में लगाया तो बैंक ने यह कहते हुए वापस कर दिया कि आरोपी के खाते में पैसे नहीं हैं। इस बारे में शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से आरोपी को एक कानूनी नोटिस धारा 138 नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट का दिया परंतु नोटिस के बाद भी आरोपी ने शिकायतकर्ता को पैसे नहीं दिए। उसने वर्ष 2020 में अंब अदालत में यह केस किया। इस पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी दिलबाग को दोषी करार देते हुए तीन माह की कैद और साढ़े तीन लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई।