आर्किटेक्ट ही मंजूर करेंगे नक्शे : आयुक्त महेंद्र पाल
प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था भी लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। नगर निगम क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों के नक्शे पास कराने के लिए अब लोगों को निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस श्रेणी के भवनों के नक्शे अब पंजीकृत निजी आर्किटेक्ट्स की ओर से भी मंजूर किए जा सकेंगे। इसे लेकर निगम ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नगर निगम ऊना के आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि यह व्यवस्था लोगों की सुविधा और समय की बचत के लिए राज्य सरकार की ओर से लागू की गई है। आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के नगर एवं ग्राम योजना विभाग की 15 सितंबर 2022 की अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 77 के अंतर्गत निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना की शक्तियां पंजीकृत प्राइवेट प्रोफेशनल्स को हस्तांतरित की गई हैं।
इसका अर्थ है कि राज्य के सभी अधिसूचित योजना क्षेत्रों, विशेष क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों और हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण की कॉलोनियों में आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर भवन योजना का अनुमोदन पंजीकृत प्राइवेट आर्किटेक्ट्स कर सकते हैं। यह अधिसूचना राज्य राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है।
आवेदनकर्ता को योजना अनुमति पंजीकृत प्राइवेट आर्किटेक्ट या अभियंता के माध्यम से निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था के तहत ही लेनी होगी। ऐसे मामलों में नगर निगम कार्यालय से अलग से कोई अनुमति जारी नहीं की जाती। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था भी लागू की गई है। यदि कहीं भी स्वीकृत योजना से हटकर निर्माण या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में योजना अनुमति निरस्त की जा सकती है और संबंधित पंजीकृत प्राइवेट प्रोफेशनल का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। निर्माण स्थल पर स्वीकृत योजना से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित करना और निर्माण कार्य को पूरी तरह अनुमोदित मानचित्र के अनुसार करना अनिवार्य होगा। यह नई व्यवस्था आम जनता को समयबद्ध और सरल सेवाएं प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।