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Una News: मकान बनाने के लिए 31 मार्च तक होगा पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण

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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में किया जा रहा लाभार्थियों का सर्वेक्षण
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आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन पर लाभार्थी स्वयं कर सकते हैं अपना सर्वे
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सर्वेक्षण के लिए आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन लाॅन्च की गई है। इस एप के जरिये हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने दी। उन्होंने बताया कि लाभार्थी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और पीएमएवाईजी डॉट एनआईसी डॉट आईएन पोर्टल से डाउनलोड करके स्वयं भी सर्वेक्षण कर आवेदन कर सकते हैं। सर्वे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों स्तरों पर किया जा सकता है। इसमें पूरे परिवार का डाटा दर्ज किया जाएगा। साथ ही घर का जियो टैग भी किया जाएगा। जतिन लाल ने बताया कि योजना में यदि कोई परिवार अथवा व्यक्ति पात्रता रखता है तो वह स्वयं अपना सर्वे उपरोक्त मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकता है। इसमें चेहरा प्रमाणीकरण, आधार, ई-केवाईसी के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा सकता है। यदि परिवार पात्र पाया जाता है तो सत्यापन के बाद उसे भी पात्रता सूची में शामिल किया जाएगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन से केवल एक मोबाइल नंबर से एक बार ही परिवार की पात्रता के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण करने वाले को अपने परिवार की संपूर्ण जानकारी देना जैसे की आधार संख्या, बैंक खाता संख्या अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा ऑफलाइन सर्वेक्षण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व में नामित, पंजीकृत सर्वेक्षक पात्र लाभार्थियों के घर जाकर इस मोबाइल एप्लीकेशन से चेहरा प्रमाणीकरण, आधार ई-केवाईसी के माध्यम से सर्वे करेंगे। सर्वे के आधार पर ही पात्र लाभार्थियों को आगामी वर्षों में आवास स्वीकृत किए जाएंगे।
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उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत जिन लोगों के पास तिपहिया, चौपहिया वाहन, किसान क्रेडिट कार्ड 50 हजार या इससे ज्यादा का हो, जिनके घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो, परिवार की मासिक आय 15 हजार से अधिक हो या ढाई एकड़ और इससे ज्यादा सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ से ज्यादा असिंचित भूमि, कृषि का तिपहिया या चौपहिया यंत्र, आयकरदाता, उद्यम आयकरदाता एवं सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार इस सर्वेक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पंचायत घर, विकास खंड अथवा जिला विकास कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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