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Una News: दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के लिए फॉर्मेट के नमूने और निर्देश जारी

Thu, 06 Aug 2026 07:11 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
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ऊना। निजी स्कूलों द्वारा मान्यता और नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अक्सर अपूर्ण पाए जाते हैं और निर्धारित मानदंडों और प्रारूपों के अनुरूप नहीं होते, जिससे मामलों के प्रसंस्करण में अनावश्यक विलंब होता है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के पंजीकरण और मान्यता के लिए दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के लिए फॉर्मेट के नमूने और निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने सभी निजी स्कूलों को अपने आवेदन प्रस्तुत करते समय तय किए गए निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि दस्तावेजों के सत्यापन और निरीक्षण के दौरान कोई कमी न सामने आए। अन्यथा ऐसी सूरत में स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग प्रारंभिक ऊना के उपनिदेशक सोम लाल धीमान ने बताया कि पंजीकरण/मान्यता के लिए आवेदन निदेशालय द्वारा जारी निर्धारित नमूना प्रारूपों के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी आवश्यक दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित करके निर्धारित क्रम में अपलोड/प्रस्तुत करना होगा। स्कूलों को बाल शिक्षा के निशुल्क और अनिवार्य अधिकार अधिनियम, 2009 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों की योग्यता, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) और सुरक्षा मानदंडों के संबंध में स्पष्ट ब्योरा दर्शाना होगा। अपूर्ण आवेदन या निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत न किए गए आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के अस्वीकार कर दिए जाएंगे। दस्तावेजों की सत्यता और प्रामाणिकता की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी। किसी भी स्तर पर पाई गई कोई भी कमी आवेदन को नियमों के अनुसार अस्वीकार/रद्द करने का पात्र बना देगी। विभाग ने पंजीकरण और मान्यता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं।
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