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Una News: बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पारित

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दो सप्ताह के भीतर आक्षेप आमंत्रित
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संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन नगर पालिका गठित किए जाने के आशय से बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि नगर पंचायत बंगाणा की प्रस्तावित घोषणा के संबंध में यदि यहां के निवासियों, व्यक्तियों को आक्षेप अथवा आपत्ति है तो वे इस संबंध में अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में उपायुक्त ऊना के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन पर राज्य सरकार निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार करेगी। इसके उपरांत प्राप्त आक्षेप स्वीकार्य नहीं होंगे।
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नगर पंचायत बंगाणा में ये क्षेत्र शामिल होने प्रस्तावित

उपायुक्त ने बताया कि पटवार वृत्त बंगाणा के तहत महाल, सलोह, नायली उपरली व झिकली, नारगड़ू, अवाहड़, तेही, बौट, भलेत, मुच्छाली खास, बंगाणा, घड़ो, चिल्ली, झबरानी और तमलेट को नगर पंचायत बंगाणा में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
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