ऊना। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जिले के निजी स्कूलों की मान्यता एवं नवीनीकरण प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोम लाल धीमान ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी निजी स्कूलों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के प्रमुखों को अपनी पाठशाला की मान्यता एवं नवीनीकरण मान्यता के लिए emerginghimachal.hp.gov.in पोर्टल पर 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय ऊना द्वारा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की मान्यता ऑनलाइन प्रदान की जाएगी।
पहली से आठवीं कक्षा तक के निजी स्कूल को नई मान्यता के लिए 10,000 रुपये, जबकि छठी से आठवीं कक्षा के लिए 5,000 रुपये शुल्क चुकाना होगा। इसके अलावा निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। सभी शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होंगे। जिन निजी स्कूलों की मान्यता को पांच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें नई मान्यता के लिए आवेदन करना होगा, जबकि अन्य स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।