फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नौकरी गंवाने वालों से फीस नहीं लेंगे निजी स्कूल

विज्ञापन
ऊना में निजि स्कूलों के संचालक बैठक के दौरान - फोटो : Una
विज्ञापन
ऊना। सीबीएसई निजी स्कूल एसोसिएशन ने कहा है कि किसी अभिभावक की कोरोना काल में नौकरी चली गई है तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन उनसे कोई फीस नहीं लेगा। ऐसे अभिभावक स्कूल प्रशासन को एक लिखित प्रार्थना पत्र और प्रूफ स्कूल में जमा करवाने होंगे। यह बात सीबीएसई निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष सोमेश शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस समय सभी स्कूल आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्कूल प्रशासन पहले ही वार्षिक शुल्क को 70 प्रतिशत कर चुके हैं। जबकि हाईकोर्ट शिमला के आए निर्णय के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 फरवरी को इस फैसले पर मुहर लगा दी है कि स्कूल अब सारे शुल्क ले सकते हैं। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए कहा है कि स्कूल शुल्क अभिभावक 6 भागों में दे सकते हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 70 प्रतिशत वार्षिक शुल्क लिए जाएंगे। जोकि पहले ही तय किए गए थे। कहा कि सभी स्कूल प्रशासन अभिभावकों के साथ हमेशा खड़े हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें