पुलिस थाना अंब के तहत प्रतापनगर में पांच अप्रैल 2022 को 10वीं कक्षा की छात्रा प्राची की हत्या मामले में पकड़े युवक को जिला अदालत से दोषी करार दिया है। मामले में वीरवार को सुनाए फैसले में अदालत ने दोषी आसिफ मोहम्मद को बीएनएस की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को धारा 452 के तहत तीन साल कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास, धारा 201 के तहत तीन साल कठोर कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना और
जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। उन्होंने बताया कि प्राची की मां अनुपम बाला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह क्षेत्र के एक स्कूल में कार्यरत है और तीन साल से अंब क्षेत्र में अपने पति और दो बेटियों के साथ रहती है। पांच अप्रैल 2022 को वह अपनी छोटी बेटी और पति के साथ बस पकड़ने के लिए गाड़ी में घर से निकली। उसके बाद पति भी अपने कार्य स्थल को चले गए। बड़ी बेटी प्राची की परीक्षाएं होने के कारण घर पर तैयारी कर रही थी।
अनुपम बाला ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे उसने प्राची को फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। इसके बाद शाम चार बजे वह अपनी छोटी बेटी के साथ घर पहुंची और मुख्य दरवाजे खोले तो सामने डाइनिंग हाल में प्राची खून से लथपथ पड़ी थी। हर तरफ खून फैला था और बेटी की मौत हो चुकी थी। अनुपम बाला ने बताया कि उसने तुरंत अपने पति को फोन कर सूचित किया। इसके बाद आनन फानन में पुलिस को भी बुलाया गया। महिला ने बताया कि उसकी बेटी के गले पर काटने का निशान था। उसका गला काटा गया था। इसके बाद पुलिस से मौके से साक्ष्य जुटाए और पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया। पुलिस जांच में अहम मोड़ सात अप्रैल 2022 आया, जब एक मुखबिर ने सूचना दी कि दोपहर एक बजे के आसपास घटनास्थल के आसपास किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी।