शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशक काे जारी किए निर्देश
पॉलिसी के तहत छुट्टियों में नहीं है मानदेय देने का प्रावधान
10 महीने ही सेवाएं देने का है पॉलिसी में प्रावधान
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में कार्यरत पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर की छुट्टियों के दौरान ड्यूटी नहीं लगेगी। इस संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा विभाग निदेशालय ने सभी उपनिदेशक को निर्देश जारी कर दी है। निर्देशों में स्पष्ट कहा है कि मल्टी टास्क वर्कर को छुट्टियों का पारिश्रमिक नहीं मिलता है। जिसके चलते किसी भी स्कूल में छुट्टियों के दौरान इस वर्ग की सेवाएं नहीं ली जाएं। पॉलिसी के तहत छुट्टियों का मानदेय देने का प्रावधान नहीं है। इस वर्ग के कर्मचारियों की पॉलिसी के तहत 10 महीने ही सेवा लेने का प्रावधान है।
पहले इस वर्ग के कर्मचारियों को छुट्टियों के दौरान भी अन्य कर्मचारियों के तर्ज पर ड्यूटी के लिए बुलाया जाता था और बदले में किसी भी प्रकार का कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। इस तरह के मामले स्कूलों में सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने लिखित रूप से सभी उपनिदेशक को निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि इस वर्ग के साथ किसी भी प्रकार की ड्यूटी के दौरान छुट्टियां में सेवाएं न ली जाएं।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग ऊना के उपनिदेशक सोम लाल धीमान का कहना है कि शिक्षा विभाग निदेशालय की ओर से सभी उपनिदेशक को इस संदर्भ में पत्र प्राप्त हुआ है कि पार्ट टाइम मल्टी टास्क कर्मी की छुट्टियों के दौरान सेवाएं नहीं ली जाएगी और उन्हें 10 महीने का ही पारिश्रमिक जो नियमों के तहत बनता है, वही देय होगा। निर्देशों में अगर कहीं पर भी कोई अनियमितता करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर की कोई स्कूल प्रबंधक छुट्टियों के दौरान सेवा के लिए ड्यूटी लगाता है तो उसकी सूचना लिखित रूप में उपनिदेशक कार्यालय में करें ताकि समय पर संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके।