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Una News: ऊना में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की होगी अनुमति

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दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन के जारी किए आदेश
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सभी पटाखा विक्रेताओं को एसडीएम से अस्थायी लाइसेंस लेना रहेगा अनिवार्य

संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर जिलाधीश जतिन लाल ने ऊना जिले में पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग की अनुमति होगी। ये निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि पटाखे बेचने वाले सभी विक्रेताओं को संबंधित एसडीएम से अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थल तय करेंगे, जबकि संबंधित पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो।
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रात 8 से 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे
उपायुक्त के आदेशानुसार दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखों का उपयोग रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित रहेगा। वहीं, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक जलाए जा सकेंगे। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन समय-सीमाओं के बाहर पटाखों का उपयोग या बिक्री न हो। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। उपायुक्त ने ग्रीन पटाखों के सुरक्षित भंडारण को लेकर कहा कि इन्हें गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए। प्रत्येक शेड के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए और वे आमने-सामने न हों। शेड के 50 मीटर दायरे में पटाखों का प्रदर्शन वर्जित रहेगा। शेड में तेल या गैस लैंप का उपयोग निषिद्ध रहेगा और विद्युत स्विच दीवार से सटे होने चाहिए। एक क्लस्टर में 50 से अधिक दुकानें नहीं होंगी।
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