ऊना। प्याज के दामों को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ऊना ने थोक और परचून विक्रेताओं के मार्जिन तय कर दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि थोक विक्रेता 5 प्रतिशत जबकि परचून दुकानदार 24 प्रतिशत तक मार्जिन ही ले सकते हैं।
परचून विक्रेताओं के लिए तय किए मार्जिन में ढुलाई, वेस्टेज तथा अन्य दूसरे शुल्कों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सभी प्याज विक्रेताओं को ग्राहकों से तय मार्जिन से अधिक मूल्य न लेने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों की पालना करने के लिए जिला में तैनात सभी एसडीएम को व्यापार मंडलों तथा सब्जी विक्रेताओं के साथ बैठकें करने को कहा गया है। इससे आदेशों को सख्ती के साथ लागू किया जा सके। एडीसी ने कहा कि अगर कोई विक्रेता आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अरिंदम चौधरी ने कहा कि थोक विक्रेताओं को प्याज की बिक्री के समय बिल जारी करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारी जांच के समय परचून विक्रेताओं से इन बिलों को प्रस्तुत करने को कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।