नो पार्किंग और नो वेंडिंग ज़ोन में किया आंशिक संशोधन
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिला प्रशासन ऊना की ओर से यातायात व्यवस्था को सुचारु, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से मैहतपुर-बसदेहड़ा क्षेत्र में नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किए। इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत जारी किए गए आदेशों में जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने आंशिक संशोधन किया है।
जारी आदेशों के अनुसार मैहतपुर-बसदेहड़ा में लगने वाली किसान सब्जी मंडी अब सोमवार के बजाय प्रत्येक शुक्रवार को लगेगी। यह मंडी दोपहर दो बजे से रात आठ बजे तक बसदेहड़ा के ओवरहेड टैंक के समीप पुराने निर्धारित स्थल पर लगेगी। इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दोपहिया, चौपहिया अथवा अन्य वाहनों की पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों, दुकानदारों और आम जनता से आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।