ऊना। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने जिले में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी गैस सिलिंडरों की आपूर्ति के लिए डोर-डिलीवरी एवं फोकल पॉइंट पर लागू होने वाली अतिरिक्त परिवहन एवं मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 तथा घरेलू द्रवित गैस आपूर्ति (विनियमन एवं वितरण) आदेश, 2000 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि दरें निर्धारित करने का उद्देश्य घरेलू गैस सिलिंडरों की आपूर्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी पर प्रभावी रोक लगाना तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर गैस उपलब्ध कराना है।
उपायुक्त ने बताया कि मैसर्ज कमल गैस एजेंसी ऊना में कंपनी द्वारा 14.2 किलो ग्राम प्रति सिलिंडरों का मूल 975.50 रुपये निर्धारित है, जबकि गैस एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल पॉइंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलिंडर 31.50, 29, 35 और 39 रुपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित है।
वहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम गैस अंब में प्रति सिलिंडर का मूल्य 982.50 रहेगा जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल पॉइंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलिंडर 29, 24.50, 29.50 और 33.50 रुपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित हैं।
पंजावर गैस एजेंसी, पंजावर में प्रति सिलिंडर का मूल्य 974.50 रुपये रहेगा जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल पॉइंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलिंडर 27, 29.50, 35.50 और 38.50 रुपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित रहेंगी।
शहीद सुनील गैस एजेंसी गगरेट में में प्रति सिलिंडर का मूल्य तेल कंपनी द्वारा प्रति सिलिंडर 974.50 किया है जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल पॉइंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलिंडर 30 और 29.50 रुपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित हैं।
हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम गैस मैहतपुर में कंपनी द्वारा सिलिंडर का मूल्य 971.77 निर्धारित है जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल पॉइंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलिंडर 30.50, 28, 35 और 39 रुपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं।
दीपक गैस सर्विस संतोषगढ़ में प्रति सिलिंडर का मूल्य 970.50 रहेगा जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल पॉइंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलिंडर 29.50, 30 और 34 रुपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित हैं।
बंगाणा गैस सर्विस एजेंसी में तेल कंपनी ने प्रति सिलिंडर का मूल्य 984 रुपये निर्धारित किया है जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल पॉइंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलिंडर 30, 29.50, 35.50, 42.50 और 49.50 रुपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित हैं।
मैसर्ज सुगम इंडेन गैस सर्विस ऊना में कंपनी की ओर से प्रति सिलिंडर का मूल्य 975.50 रुपये निर्धारित है जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल पॉइंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलिंडर 31.50 और 29 रुपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित हैं।
मैसर्ज चिंतपूर्णी गैस एजेंसी दौलतपुर चौक में प्रति सिलिंडर का मूल्य 976.50 रहेगा जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल पॉइंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलिंडर 29.50, 26.50 और 28 रुपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित हैं।
मैसर्ज आर्यन गैस एजेंसी बडूही में तेल कंपनी की ओर से प्रति सिलिंडर का मूल्य 975.50 रुपये निर्धारित है जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल पॉइंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलिंडर 25 रुपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक निर्धारित है।
मैसर्ज बाबा बड़भाग सिंह भारत गैस, गामीण वितरक मैड़ी खास में प्रति सिलिंडर का मूल्य 982.50 रहेगा जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल पॉइंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलिंडर 25 और 27 रुपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित हैं।
इसके अतिरिक्त मैसर्ज माता श्री चिंतपूर्णी इंडेन में प्रति सिलिंडर का मूल्य 982.50 रहेगा जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल पॉइंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलिंडर 25 रुपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक निर्धारित है। उन्होंने बताया कि जीएसटी अतिरिक्त रूप से लागू होगा। गोदाम से सिलिंडर प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर परिवहन भाड़ा दरों पर छूट रहेगी। गैस विक्रेता उपभोक्ताओं से निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूल नहीं करेगा। द्रवित गैस विक्रेता उपभोक्ताओं की गैस लीकेज से संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करेंगे। अभाव के दिनों द्रवित गैस विक्रेता उपभोक्ता को पंजीकृत क्रम अनुसार प्राथमिकता पर भरे सिलिंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। साथ ही, गैस विक्रेता उन्हीं उपभोक्ताओं को सिलिंडर की आपूर्ति करेंगे जो उनसे संबंधित गैस एजेंसी से पंजीकृत हैं।