दौलतपुर चौक (ऊना)। भद्रकाली गांव में मई 2024 में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता कमलेश कुमारी निवासी भद्रकाली ने आरोप लगाया था कि 6 मई 2024 की शाम करीब 6:30 बजे जब वह सड़क किनारे पैदल चल रही थीं तो एक स्थानीय व्यक्ति ने स्कूटी से उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के दौरान उनका सिर पोल से टकराया और उन्हें चोटें आईं। पीड़िता का आरोप है कि हादसे के बाद आरोपी ने गाली-गलौज और धमकी भी दी। घायल अवस्था में उन्हें तत्काल दौलतपुर चौक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी चोटों को साधारण बताया। कमलेश कुमारी ने आरोप लगाया कि घटना संज्ञान योग्य होने के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इस पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए। चौकी प्रभारी रविपाल ने बताया कि अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।