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मैड़ी मेले की सुरक्षा सोलह सौ जवानों के हवाले

Fri, 04 Mar 2016 11:39 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/ब्यूरो
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मैड़ी मेले की बैठक में अधिकारी। - फोटो : अमर उजाला
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उत्तरी भारत का प्रमुख डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेला ऊना जिले के मैड़ी में 16 से 26 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। झंडा रस्म 23 मार्च को सुबह आठ बजे होगी, जबकि 25 और 26 मार्च की मध्यरात्रि को पंजा साहिब का पवित्र प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा।
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उपयुक्त यूनुस ने शुक्रवार को मैड़ी में मेले के सफल आयोजन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पूरे मेला क्षेत्र को नौ सेक्टरों में बांटा जाएगा और प्रत्येक सेक्टर में एक-एक सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा एक-एक सेक्टर पुलिस अधिकारी की तैनाती की जाएगी। मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और होमगार्ड के करीब 1600 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से क्यूआरटी का गठन भी किया जाएगा। इसके लिए पंचायत समिति चार गाड़ियां उपलब्ध करवाएगी। मेले के दौरान भीक्षा वृत्ति पर कड़ाई से अंकुश रहेगा।

डीसी ने पड़ोसी राज्यों से मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह ट्रकों, ट्रालियों और डबल डेकर वाहनों में सवारी करके अपनी जान को जोखिम में न डालते हुए इस बारे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। इसके बारे में वह पड़ोसी राज्यों पंजाब तथा हरियाणा के जिलाधीशों को भी पत्र लिखकर उनसे आग्रह करेंगे कि वह मैड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मालवाहक वाहनों तथा डबल डेकर वाहनों में सवार होकर न आने के बारे में आगाह करें।
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मेले में ट्रकों को डबल डेकर बना कर तथा ट्रैक्टर-ट्रालियों पर सवारियां ढोने की अनुमति नहीं होगी। इसके बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिए बैरियर पर वाहनों की चैकिंग की जाएगी। डीसी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पंजाबी तथा हिंदी में बोर्ड लगाकर इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं से छोटी गाड़ियों में आने का आह्वान किया।

पेयजल स्रोतों की होगी जांच
डीसी ने मैड़ी स्थित धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों, प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और आम जनता से मेले के सुव्यवस्थित आयोजन में सक्रिय सहयोग की अपील की है। डीसी ने कहा कि मेले के दौरान जिन पेयजल स्रोतों से पानी टैंकरों में लाया जाएगा, उन पेयजल स्रोतों को पहले से चिन्हित करके उनकी समुचित क्लोरीनेशन तथा जांच कर ली जाए, जिससे मेले के दौरान पीलिया से बचाव किया जा सके।
नहीं बजेंगे ढोल और नगाड़े
उपायुक्त ने कहा कि मेले के दौरान स्वच्छता पर भी पूरा फोकस रहेगा। इसके अलावा संपूर्ण मेला क्षेत्र में डूने और पत्तल का प्रयोग तथा दीवान लगाने, ढोल नगाड़ा बजाने, करतब दिखाने व अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर चलाने की मनाही रहेगी। उन्होंने कहा कि मेले में यात्रियों को नैहरी से मैड़ी तक लाने ले जाने के लिए एसडीएम अंब की ओर से टैक्सियां चलाने के लिए विशेष परमिट जारी किए जाएंगे। मेले में किसी भी प्रकार की यातायात में बाधा उत्पन्न होने पर एसडीएम द्वारा जारी परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
ये रहे मौजूद
बैठक में एसपी अनुपम शर्मा, एडीएम राजेश कुमार मारिया, एएसपी मदन कौशल, एसडीएम सुनील वर्मा, डीएसपी अंब जितेंद्र चौधरी, गुरुद्वारा मंजी साहिब के प्रधान बाबा संता सिंह, सचिव कुलजीत सिंह, डेरा बाबा मैड़ी साहिब प्रबंधन समिति से कश्मीर सिंह ठाकुर, ब्लाक समिति अंब के अध्यक्ष सतीश शर्मा, उपाध्यक्ष सुलोचना, मैड़ी के प्रधान रविंद्र पाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी  उपस्थित थे।
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