स्थानीय पुलिस ने अदालत के आदेश पर जमीन सौदे में गलत तारीख के चेक दिए जाने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक उपमंडल अंब के तहत अमलैहड़ निवासी महिला पूनम पुत्री ओम प्रकाश पत्नी वाईपी सिंह ने शिकायत की है कि दो व्यक्तियों ने उससे उसकी जमीन जो सिद्ध चलेहड़ में है और कमर्शियल वेल्यू वाली है। उसके सौदे में अप्रैल 2016 को हुई सेल डीड के तहत 10 लाख और 11 लाख रुपये के चेक दिए थे।
इनमें दस लाख रुपये का चेक डेरा बस्सी पंजाब के बैंक तथा ग्यारह लाख रुपये का चेक चिंतूपर्णी के एक बैंक की शाखा का था। लेकिन, जब उसने दोनों चेक बैंक में लगवाए तो बैंकों की ओर से ऑउट डेटेड बताकर उन्हें स्वीकृत नहीं किया गया। महिला के अनुसार आरोपियों ने चेक में सन 2016 के बजाय 2015 लिखा था, जिसे उस वक्त वह जान नहीं पाई। इस संबंध में बात करने पर अंब के थाना प्रभारी मोहन रावत ने बताया कि पुलिस ने अदालत के आदेश पर धारा 417, 418, 420, 423, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।