भरवाईं (ऊना)। उपमंडल क्षेत्र के स्वाणा में महिला को कुचलने वाला निजी बस का चालक देहरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है।
चालक के पास से पुलिस को एलएमवी लाइसेंस बरामद हुआ है। इस लाइसेंस से चालक बस नहीं चला सकता है। बस व ट्रकों आदि को चलाने के लिए (एचएमवी) हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की आवश्यकता होती है। मामले की पुष्टि यातायात प्रभारी देहरा शशि भूषण कौल ने की है।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह चालक रमेश कुमार निवासी रेंटा धवाला ने अपनी पोती को स्कूल चढ़ाने आई एक महिला संतोष देवी को बस के नीचे कुचल दिया था। इस घटना के बाद चालक घटनास्थल से फरार हो गया था। बस के मालिक ने पुलिस को चालक का नाम गलत बताया था। चूंकि चालक के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस ही नहीं था, इसके बावजूद वह यातायात के नियमों को ताक में रखकर बस चलाता था। थाना देहरा के यातायात प्रभारी शशि भूषण कौल ने बताया कि घटना के समय चालक का नाम और पता गलत बताया गया था, जबकि चालक का नाम रमेश कुमार निवासी रेंटा धवाला है।
उन्होंने बताया कि आरोपी चालक के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 304, 337 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है।