फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एचआरटीसी पीड़ित परिवार को दे 22 लाख का मुआवजा

Tue, 15 Dec 2015 07:09 PM IST
ब्यूरो /अमर उजाला, ऊना।
विज्ञापन
विज्ञापन
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए एचआरटीसी को पीड़ित परिवार को 21.49 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


ट्रिब्युनल के न्यायाधीश सीएल कोछड़ ने मंगत राम बनाम मुकेश कुमार (एचआरटीसी) मामले में पक्ष व प्रतिपक्ष की दलीलें सुनने के बाद पीड़ित परिवार को राहत देते हुए 21.49 लाख की मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


वादी पक्ष के वकील ओंकार कपिला ने बताया कि 14 अप्रैल 2014 को लठियाणी बाजार में मंगत राम के बेटे महेश लाल को एचआरटीसी की बस ने कुचल दिया था, जिसमें महेश लाल की मौके पर ही मौत हो गई थी।
विज्ञापन


निगम की बस को चालक मुकेश चला रहा था। वादी पक्ष की दलीलों पर न्यायाधीश सीएल कोछड़ ने पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें