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सड़क हादसे के दोषी चालक को कैद

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अमर उजाला ब्यूरो

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ऊना। जेएमआईसी-2 ऐश्वर्या शर्मा की अदालत ने सड़क हादसे के लिए गाड़ी चालक को दोषी करार दिया है। अदालत ने चालक सुरेंद्र कुमार निवासी धर्मशाला के मैक्लॉडगंज को कारावास और जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।

सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि 13 फरवरी, 2010 की शाम होशियारपुर निवासी संजय पत्नी सुदेश के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। बहडाला बाजार में स्कॉर्पियो के चालक ने तेज रफ्तार में गलत दिशा में आकर बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपती घायल हो गया। इससे सुदेश कुमारी को गंभीर चोटें पहुंची। घायलों को अस्पताल में उपचाराधीन करवाया गया। पुलिस ने गाड़ी चालक सुरेंद्र कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337 और 338 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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केस की जांच एएसआई भगत राम और हेड कांस्टेबल कृष्ण चंद ने की। एडीए आरके शर्मा ने बताया कि जेएमआईसी-2 ऐश्वर्या शर्मा ने गाड़ी चालक सुरेंद्र कुमार को हादसे के लिए दोषी करार देते हुए धारा 279 और 337 के तहत एक-एक माह कारावास और 500-500 रुपये जुर्माना और धारा 338 के तहत दो माह की कारावास और 500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने किए हैं।

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