ऊना में अतिक्रमणकारियों निर्देश देते एसडीएम।
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एसडीएम ऊना पृथी पाल सिंह ने कहा कि ऊना में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण और अवैध कब्जों को तुरंत हटा लें अन्यथा हिमाचल प्रदेश सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर संरक्षण अधिनियम-2002 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने यह बात सड़कों पर किए गए अतिक्रमण और अवैध कब्जों को लेकर विभिन्न विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। एसडीएम ने बताया कि सड़कों से अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाने के लिए लोनिवि की ओर से जारी नोटिस के बावजूद कुछ लोग कब्जे नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को तुरंत कब्जे हटाने की हिदायत दी जाती है।
एसडीएम ने कहा कि अवैध कब्जे न हटाने पर प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों से मिलकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर संरक्षण अधिनियम-2002 के तहत ऐसा न करने पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत जुर्माने के साथ-साथ दो साल तक का कारावास या फिर दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। पृथीपाल सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सड़क संरक्षण अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति सड़क की भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। न ही स्थायी, अस्थायी एवं अन्य किसी प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है।
उन्होंने बताया कि इसी अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति सड़क के किनारे बने ड्रेनेज सिस्टम को न तो रोक सकता है न ही पूरी तरह से बंद कर सकता है। इसी अधिनियम के तहत किसी प्रकार की कार्यशाला आदि के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधि को संचालित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सड़क किनारे लगे पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाना, बिना अनुमति होर्डिंग लगाना, स्वागत द्वार लगाना, पार्किंग करना, पुराने सामान, रेता, ईंट, बजरी आदि को रखना, सड़क को खोदना भी दंडनीय अपराध है। इस अवसर पर डीएसपी कुलविंद्र सिंह, आरएम हिमाचल पथ परिवहन विवेक लखनपाल, एसडीओ डीआर कतना, व्यापार मंडल के प्रधान सुमेश कुमार, टैक्सी यूनियन से कश्मीरी लाल, सुरेंद्र आदि उपस्थित रहे।