ऊना। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक विवेक शर्मा की अदालत ने एक अहम फैसले में अजय कुमार, निवासी पूर्णिया, बिहार को हत्या के आरोपों में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप भटोआ ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021 में गांव देहला, जिला ऊना में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ धारा 302, 323 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी तब से लेकर आज तक इस मामले में जिला कारावास बनगढ़ में बंद था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ सबूतों का नाकाफी होना पाया और आरोपी को निर्दोष मानते हुए सभी आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया। संवाद