अंब (ऊना)। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिस अब सख्त हो गई है। बच्चाें को वाहन देने पर अब परिजन फंसेंगे। चालक की आयु 18 से कम न हो, इसका परिजन ध्यान रखें। इस उम्र से कम आयु में यदि उनको वाहन दौड़ाते हुए धरा गया तो पुलिस परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। अंब थाने के ट्रैफिक इंचार्ज हाशिम अली ने बताया कि नियमों के अनुसार कम आयु में वाहन दौड़ाते हुए कोई पकड़ा जाता है तो सीधे परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ विगत अप्रैल माह में 299 वाहनों के चालान काट कर 90800 रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया। जब लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो वे दुर्घटना रहित क्षेत्र बनाने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि 18 वर्ष से कम अथवा जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन बच्चों को वे दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की इजाजत न दें। अन्यथा ऐसे केस में चालक के परिजनों के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की लापरवाही से ही सड़क हादसे पेश आते हैं, इसलिए यदि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो सड़क हादसों में कमी दर्ज की जा सकती है।