चिंतपूर्णी (ऊना)।
जिला दंडाधिकारी ऊना विकास लाबरू ने कहा है कि ऊना की उप तहसील भरवाईं के अंतर्गत माता चिंतपूर्णी के चैत्र नवरात्र मेले के दौरान 18 से 25 मार्च तक धारा-144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस अवधि में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के लिए आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।
उन्होंने बताया कि मेले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर किसी को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्णतया मनाही रहेगी। मेले के दौरान ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। मेले के दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
इसके अलावा मंदिर के 300 मीटर के दायरे में लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर प्रबंधन की अनुमति से सड़क से दूर लंगर लगाने की अनुमति होगी। आतिशबाजी पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। उन्होंने माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण करने के आदेश जारी किए हैं।