ऊना। कल होने वाले मतदान को शांतिपूर्वक एवं स्वतंत्र तथा निष्पक्षता के साथ संपन्न करवाने के लिए जिला दंडाधिकारी विकास लाबरू ने प्रचार पर रोक लगा दी है। उपायुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि सात नवंबर से 10 नवंबर तक रैलियों, प्रदर्शनों, नारे लगाने, सार्वजनिक बैठकें, बैंड प्रदर्शन और हथियार आदि लेकर चलने पर जिला में पाबंदी लगाई गई है। आदेशों के तहत विधानसभा क्षेत्रों में पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा चलने पर भी पाबंदी रहेगी।
उन्होंने बताया कि ये आदेश सरकारी कर्मचारियों/ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में लगी एजेंसियों, चुनाव में शामिल और आवश्यक सेवाएं देने वालों, मतदान केंद्र पर वोट डालने आ रहे लोगों और मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतार/लाइनों में प्रतीक्षा कर रहे मतदाताओं पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश सात नवंबर को सायं पांच बजे से 48 घंटे तक घर-घर जाकर द्वार-द्वार पर प्रचार करने को प्रभावित नहीं करेंगे।