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नवरात्र मेला के दौरान लागू रहेगी धारा 144: डीसी

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ऊना। चिंतपूर्णी मंदिर में नवरात्र मेला के दौरान जिला में धारा 144 लागू रहेगी। जिला दंडाधिकारी ऊना विकास लाबरू ने जिला की उप-तहसील भरवाईं के अंतर्गत माता श्री चिंतपूर्णी जी का श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला जो 24 जुलाई से एक अगस्त तक आयोजित हो रहे हैं, के दौरान जिला में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान जिला में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर किसी को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्णतया मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उसे बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही मेले के दौरान पॉलीथिन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त मंदिर के 300 मीटर दायरे में लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। जबकि मंदिर प्रबंधन की अनुमति से ही सड़क से दूर लंगर लगाने की अनुमति होगी। इस दौरान आतिशबाजी पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। उन्होंने माता के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण भी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।
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