अमर उजाला ब्यूरो
बैठक में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेशानुसार 1 जनवरी से नगर में प्रत्येक घर, दुकान, बैंक, सरकारी व गैर सरकारी व्यवसायिक एवं शिक्षण संस्थानों से कूड़ा कचरा अलग-अलग करके एकत्रित करना अनिवार्य है। इसके तहत नगर परिषद संतोषगढ़ में पहले से ही चल रही डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रित करने की योजना में अब प्रत्येक घर, दुकान, बैंक, सरकारी और गैर सरकारी व्यवसायिक एवं शिक्षण संस्थानों से गीला/गलनशील कूड़ा अलग से तथा सूखा/अगलनशील कूड़ा अलग-अलग करके ही एकत्रित किया जाएगा।
अन्य संस्थानों के लिए भी शुल्क निर्धारित कर लिया गया है। इसमें अगर कोई नगर वासी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नगर परिषद की प्रधान अमरावती, उपप्रधान गुरदेव सिंह, पार्षद व्यासा देवी, मोनिका कौशल, अंजना चब्बा, मनोनीत पार्षद लक्ष्मण सैनी, दीपक वासुदेवा, कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार, आशुतोष शर्मा सहित नगर की आँगनबाड़ी कार्यकर्ता और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं उपस्थित थी।