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Solan News: दो नशा तस्करों को 4-4 साल की कैद, 20 हजार रुपये देना होगा जुर्माना

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ पंकज गुप्ता की अदालत ने सुनाई सजा
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2016 में मोरपिन रोड पर ट्रक से पकड़ा था चूरा पोस्त व चिट्टा
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ पंकज गुप्ता की अदालत ने नशे की तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो दोषियों को चार-चार साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 9 जून 2016 का है। उस समय उपनिरीक्षक राकेश रॉय की टीम बद्दी के मोरपेन रोड पर गश्त पर थी। पुलिस टीम ने देखा कि सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के केबिन में लाइट जल रही है और उसमें दो लोग बैठे हैं। पुलिस को देखते ही दोनों घबरा गए, जिसके बाद शक के आधार पर ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को ट्रक से 1.200 किलोग्राम भुक्की और 51 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुई थी। इस मामले में पुलिस ने पंजाब के दो युवकों को गिरफ्तार किया था। इसमें मनदीप सिंह निवासी बस्सी गुजरां, चमकौर साहिब पंजाब व नरेंद्र सिंह निवासी घनौला, रूपनगर पंजाब को गिरफ्तार किया था।
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गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सजा
बद्दी पुलिस की ओर से मामला दर्ज किए जाने के बाद यह अभियोग अदालत में चला। लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए। अदालत ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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