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सुबह आठ से 11 बजे तक ही खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

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सोलन। जिला सोलन में सुबह आठ से 11 बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी जिसके बाद पूर्ण तरह कर्फ्यू रहेगा। कोविड सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश 10 मई की सुबह छह बजे से 17 मई तक लागू रहेंगे।
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इन आदेशों के अनुसार सोलन जिले में अब रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, किराना, फल-सब्जी, दूध एवं डेयरी उत्पाद, मीट-मछली, पशुचारा, बीज, खाद एवं कीटनाशक की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल वहीं दुकानें खुली रहेंगी जो मुख्य रूप से जरूरी वस्तुओं का ही क्रय-विक्रय करती हों। इन दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन दुकानों में उत्पादों की आपूर्ति सुबह छह से आठ बजे तक आधा शटर खुला रखकर की जा सकेगी। इसके अलावा वाहन शोरूम सहित अन्य सभी प्रकार के शोरूम, निर्माण उपकरण एवं सीमेंट, सरिया जैसी हार्डवेयर और निर्माण सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी।
दवा की दुकानों पर ये आदेश लागू नहीं होगे।
सब्जी मंडी में सुबह पांच से दो बजे तक होगा कारोबार
अनाज मंडी नालागढ़ में भारतीय खाद्य निगम के खरीद केंद्र में गेहूं खरीदी पर ये आदेश लागू नहीं होंगे लेकिन यहां उपस्थित सभी लोगों को कृषि विपणन बोर्ड से जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इन निर्देशों का पालन एपीएमसी सचिव को करवाना होगा। जिले में स्थित अन्य एपीएमसी मंडियां सुबह पांच बजे से दिन में दो बजे तक कार्य कर सकेंगी।
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कामगारों को 30 मिनट की मिलेगी छूट
औद्योगिक कामगारों एवं कर्मियों की पैदल आवाजाही सीमित रहेगी। औद्योगिक कामगारों और कर्मियों को शिफ्ट शुरू होने से 30 मिनट पहले और शिफ्ट समाप्त होने के 30 मिनट बाद तक ही पैदल आवागमन की अनुमति होगी। औद्योगिक कामगारों और कर्मियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें शिफ्ट की जानकारी हो, अपने साथ रखना होगा। सुबह 11 बजे के बाद उचित कारण के अतिरिक्त पैदल आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। चिकित्सा एवं अन्य आपात स्थिति, कोविड-19 टीकाकरण, परीक्षण एवं उपचार के अतिरिक्त निजी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
वाहनों के प्रयोग के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति
उपमंडलाधिकारी की अनुमति के साथ आवश्यक दवा आपूर्ति एवं जन सेवाओं के लिए निजी वाहन प्रयोग किए जा सकेंगे। इस अवधि में परिवहन विभाग से जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक सेवा, औद्योगिक कामगारों एवं कर्मियों को शिफ्ट परिवर्तन समय में घर से कार्य स्थल और वापस लाने-ले जाने के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक एवं अनुबंधित परिवहन सेवा निलंबित रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे, खाने के स्थान, वाहनों की मरम्मत एवं अतिरिक्त पुर्जों की दुकानें खुली रहेंगी। मुख्य जिला मार्गों पर स्थापित ऐसी सभी दुकानें बंद रहेंगी।
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