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भवन निर्माण में धारा 118 के उल्लंघन पर तहसीलदार ने दिया नोटिस

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बद्दी (सोलन)। औद्योगिक नगर बद्दी में धारा 118 का उल्लंघन कर भवन निर्माण करने पर संडोली निवासी को नोटिस जारी किया गया है। यह मामला नगर परिषद बद्दी के वार्ड-7 का है जहां उद्योग के लिए आवंटित 38 बीघा भूमि में उद्योग तो नहीं लगा लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने इस पर किराए के लिए कमरे बना दिए।
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गुल्लरवालां निवासी सुरेंद्र सिंह लाडी पुत्र माती सिंह, भूपिंद्र सिंह पुत्र राम सिंह और ध्यान सिंह लाडी ने एसडीएम नालागढ़ को भेजी लिखित शिकायत में कहा है कि संडोली और बद्दी के दो लोग लॉकडाउन का फायदा उठाकर गैर कानूनी तरीके से सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि सुरेंद्र एचपी पेट्रोल पंप गुल्लरवाला के साथ लगती एक उद्योग की भूमि पर कारखाना नहीं लग सका।
यह भूमि सरकार के खाते में चली गई। इसके बावजूद बयाना और एग्रीमेंट कर निर्माण किया जा रहा है जो गलत है। जब उनको रोका तो वे गालीगलौज करने लगे और जान से मारने की धमकियां देने लगे। उन्होंने हेवल कंपनी के पास वर्धमान के निकट अवैध निर्माण हटाने की मांग एसडीएम से उठाई है।
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अवैध निर्माण करने पर दिया नोटिस : तहसीलदार
तहसीलदार बद्दी मुकेश शर्मा ने कहा कि वर्धमान के समीप अवैध निर्माण की शिकायत उनको मिली है। उन्होंने बताया कि विभाग ने संडोली निवासी एक व्यक्ति को नोटिस देकर निर्माण कार्य बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि धारा-118 के उल्लंघन का केस जिलाधीश को भेजा गया है। जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आ जाता, आरोपी को कोई भी निर्माण नहीं करने का नोटिस दिया है। अगर वह फिर भी निर्माण करता है तो कार्रवाई की जाएगी।
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