सोलन। जिला के चार विकास खंडों में लोगों को जल्द ही अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानों का लाभ मिलेेगा। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल ने विकास खंड सोलन, कंडाघाट, धर्मपुर और कुनिहार में वर्तमान में स्थापित उचित मूल्य की चार दुकानों के स्थान पर नई दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। इससे पहले उक्त स्थानों पर लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही थी।
इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मिलाप शांडिल ने कहा कि चिह्नित स्थानों पर नए दुकानधारक नियुक्त करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से तीन अक्तूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन संबंधित निरीक्षक या जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में जानकारी संबंधित पंचायत या जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय से ली जा सकती है। कहा कि नई दुकानें खोलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह नई उचित मूल्य की दुकानें विकास खंड सोलन के कोटला नाला नगर परिषद वार्ड नंबर-15, विकास खंड कंडाघाट की ग्राम पंचायत चायल के वार्ड नंबर-3, विकास खंड धर्मपुर की ग्राम पंचायत कुठाड़ के वार्ड नंबर-3, विकास खंड कुनिहार की ग्राम पंचायत भूमती के वार्ड नंबर-1 में पुरानी उचित मूल्य की दुकानों के स्थान पर खोली जानी हैं। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने निर्देश दिए हैं कि उचित मूल्य की दुकानें बंद करने से पहले सभी स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
ये लोग होंगे पात्र
उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए प्रथम प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक निकाय पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, द्वितीय प्राथमिकता एकल नारी, विधवा जो बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, महिला मंडल, महिला सहकारी समूह या अन्य समूह तथा दिव्यांग व्यक्ति जो उचित मूल्य की दुकान का कार्य करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिनके परिवार से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो, को दी जाएगी। तृतीय प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दी जाएगी। उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए इच्छुक व्यक्ति मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अपनी दुकान अथवा किराए की दुकान संबंधी प्रमाण पत्र, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, उचित मूल्य की दुकानधारक की मृत्यु के बाद उसके वारिस संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।