जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने मानसून में सुरक्षा के तहत जारी किए आदेश
अश्वनी खड्ड और गिरी खड्ड क्षेत्र में पर्यटन व व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक
दो माह तक लागू रहेंगे आदेश, उल्लंघन पर जिला प्रशासन करेगा कानूनी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। मानसून में आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने सोलन जिले के सभी नदी-नालों, खड्डों के किनारे जाने और पिकनिक मनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे।
प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले की सीमाओं के भीतर आने वाले प्रमुख जल निकायों के आसपास सख्त नियम लागू किए गए हैं। इसमें अश्वनी खड्ड के दोनों किनारों और इसके आसपास के स्थानों पर सभी प्रकार की अनधिकृत पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरीपुल पर स्थित शनि मंदिर के समीप और आसपास के क्षेत्रों में भी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक रहेगी। अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में उतरने, स्नान करने या इनके किनारों पर पिकनिक मनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। अक्सर पर्यटक और स्थानीय लोग खड्डों में नहाने या घूमने चले जाते हैं, जिससे उनके जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। जान-माल की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था।
पुलिस और पर्यटन विभाग को सख्त निर्देश
इन नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए जिला दंडाधिकारी ने स्थानीय पुलिस को जिला पर्यटन अधिकारी के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन द्वारा विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।