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Solan News: बाहरी राज्यों की गाड़ियों के पास नियमों के तहत ही बनाएंगे

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संवाद न्यूज एजेंसी
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परवाणू (सोलन)। परवाणू टोल बैरियर पर बाहरी राज्यों के वाहनों के सालाना पास नीति के अनुसार ही पास जारी किए जाएंगे। टोल टैक्स के इंचार्ज रोबिन ने बताया कि बाहर के नंबर के वाहनों के महीने या सालाना पास उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों के सत्यापन व प्रदेश सरकार द्वारा जारी पाॅलिसी के तहत ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पाॅलिसी की वेरिफिकेशन के बारे में उन्होंने जिला कराधान विभाग के डिप्टी कमिश्नर को पत्र भी लिखा है। कहा कि अभी तो लोगों अस्थाई पर्ची ही दी जा रही है ताकि लोगों को असुविधा न हो परंतु पक्के पास दस्तावेजों के सत्यापन के बाद में बनाए जाएंगे। गौर रहे कि हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणू के टोल बैरियर पर नए ठेकेदार ने बैरियर का चार्ज लेते ही वाहन चालक यहां पास बनवाने के लिए आ रहे हैं। इसमें आरोप है कि कुछ दस्तावेजों में गाड़ी नंबर बाहर का है परंतु लोग रहते परवाणू में है। इसमें कुछ के आधार कार्ड बाहरी राज्यों के बने हैं। टोल में हिमाचल नंबर की गाड़ियों का टैक्स नहीं लगता। साथ ही परवाणू के साथ लगते (हिमाचल एरिया) लगभग 5 किमी के दायरे में जिनके पास बाहर के राज्यों की प्राइवेट गाड़ियां हैं, उनके पास बनाए जाने का सिलसिला आजकल जारी है। यह पास बनाने के लिए वाहन मालिक को आधार कार्ड व अपने निवास स्थान का प्रूफ सरकारी अथॉरिटी से सत्यापित करके देना होता है। इस प्रोसेस में लोग पास बनाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। जो लोग बाहरी राज्यों में रह रहे हैं, वो भी फर्जी दस्तावेज बनाकर परवाणू में रहने का प्रूफ जाली दस्तावेजों के जरिये कर रहे हैं। टोल टैक्स कंपनी द्वारा ऐसे कई मामले सामने आय है । हर डॉक्यूमेंट का बारीकी से क्रॉस चेक करने पर ज्यादा समय खराब हो रहा है। ऐसे मामले कम नहीं हुए तो टोल टैक्स कंपनी विभाग से इस बारे कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगी।
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