विभाग की तकनीकी समिति ने किया था नालागढ़ के एक उद्योग का निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। भूजल नियमों का उल्लंघन करने पर जलशक्ति मंडल नालागढ़ ने महादेव पंचायत के आदुवाल में स्थित एक उद्योग पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। जलशक्ति विभाग की तकनीकी समिति की ओर से किए गए संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि उद्योग ने भूजल उपयोग की अनुमति शर्तों का पालन नहीं किया है। इसमें उद्योग की ओर से वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण न होना, टेलीमेट्री युक्त डिजिटल फ्लोमीटर न लगाना, रॉयल्टी भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत न करना, जल बचत प्रौद्योगिकी का अभाव, पीजोमीटर, डीडब्ल्यूएलआर का न लगाना व वार्षिक जल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत न करना पाया गया। उद्योग को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित अवधि के भीतर यह जुर्माना हिमाचल प्रदेश ग्राउंड वाटर अथॉरिटी सदस्य सचिव (पीएंडआई-2) जलशक्ति विभाग शिमला में जमा करवाएं। उधर, नालागढ़ के अधिशासी अभियंता नीरज गुप्ता ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।