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Solan News: शूलिनी मेले के दौरान शहर में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

Wed, 19 Jun 2024 06:27 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
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राजगढ़ से आने वाले वाहन कोटलानाला चौक तक आ सकेंगे
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शिमला की ओर से आने वाले वाहन अंबुशा होटल के पास रुकेंग
मां शूलिनी मेले को लेकर उपायुक्त ने जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेले को लेकर जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश 21 जून को शूलिनी माता की झांकियों के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
आदेशों के अनुसार जिला सिरमौर के राजगढ़ की ओर से चंडीगढ़ जाने वाले और चंडीगढ़ की ओर से शामती होकर राजगढ़ जाने वाले वाहन नए बाईपास से आवागमन करेंगे। शिमला से चंडीगढ़ जाने वाले वाहन बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 05 से जाएंगे। सिरमौर से सोलन शहर की ओर आने वाले वाहनों और बसों से यात्रियों को कोटलानाला चौक पर उतारा जाएगा। इन वाहनों को शामती की ओर सुविधा अनुसार खड़ा किया जाएगा।
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शिमला-चायल-कंडाघाट इत्यादि की ओर से पुराना बस अड्डा सोलन आने वाली बसें अंबुशा होटल सोलन के समीप खुले स्थान पर रुकेंगी। मेला अवधि में यह बसें इसी स्थान से वापिस जाएंगी। अंबुशा होटल के समीप मार्ग को अवरुद्ध किया जाएगा। मेले में आने वाले निजी वाहन एवं बसों इत्यादि को यहां पर यात्रियों को उतारने के उपरांत पार्किंग के लिए बाईपास भेजा जाएगा।

इन आदेशों के अनुसार 21 से 23 जून तक प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन एवं माल रोड सोलन पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इस समयावधि में पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से क्षेत्रीय अस्पताल चौक तक प्रातः 11:00 से रात्रि 11:00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। आपातकालीन वाहनों सहित अन्य आवश्यक वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। राजगढ़ मार्ग पर देवभूमि अपार्टमेंट के समीप मार्ग को अवरूद्ध किया जाएगा। यहां से वाहनों को शामती होकर नए बाईपास से भेजा जाएगा। दोहरी दीवार सपरून के समीप भी मार्ग को अवरूद्ध किया जाएगा। यहां सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की जांच की जाएगी। पुराना उपायुक्त कार्यालय से क्षेत्रीय अस्पताल से होकर सभी वाहनों की आवाजाही पर दोपहर 12:00 बजे तक पाबंदी रहेगी।
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आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयुक्त वाहन, रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में प्रयोग किए जा रहे वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम सोलन द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहन, मेला ड्यूटी के लिए प्रयोग में लाए जा रहे स्टिकर युक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
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