नालागढ़ (सोलन)। न्यू नालागढ़ के एक व्यक्ति ने बद्दी के जमीन विक्रेता पर उसके पिता की मौत का फायदा उठाकर उसके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उसके पिता ने मरने से पहले जमीन का पूरा पैसा जमा करवा दिया था, लेकिन अब जमीन विक्रेता पैसा लेने के बाद इकरारनामा और मुख्त्यारनामा करवाने से मुकर गया है। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर जमीन विक्रेता पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यू नालागढ़ के रवि शर्मा ने बताया कि वह न्यू नालागढ़ फेस छह में रहता है। उसके पिता राम स्वरूप शर्मा अधिवक्ता के साथ कॉलोनाइजर का काम करते थे। उन्होंने एक कॉलोनी स्थापित करने के लिए एक प्लॉट बद्दी के स्वराज माजरा गुजरां के प्यारे लाल और दूसरा जुड़ी खुर्द के दीवान चंद से खरीदा था। प्यारे लाल से दो बीघा 11 बिस्वा और दीवान चंद ने दो बीघा 12 बिस्वा अलग-अलग एग्रीमेंट के माध्यम से खरीदा। उसके पिता ने प्यारे लाल को दो बीघा 11 बिस्वा के बदले में 53 लाख रुपये का भुगतान किया और दीवान चंद को 2 बीघा 12 बिस्वा को 50 लाख रुपये की अदायगी की। कोरोना काल में 26 मार्च को उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। इन लोगों ने पिता की मौत के बाद पूरी कीमत वसूलने के बाद मुख्त्यारनामा को बेईमानी की नीयत से रद्द कर दिया। जबकि इकरारनामा और मुख्त्यारनामा रद्द न करवाने बारे दीवान चंद और उपरोक्त परिजनों ने पिता को लिख कर दिया था। उपरोक्त लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र रच कर उसके साथ हेराफेरी और धोखाधड़ी की है। उसके पिता की मौत के बाद वे नाजायज फायदा उठाकर जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। एसपी रोहित मालपानी ने बताया कि पुलिस ने धारा 420, 476 व 468 तथा 120 बी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।