विकास खंड धर्मपुर में सहायक निर्वाचन अधिकारीयों को रिहसल मे चुनावी परिक्षण देते हुए। संवाद
- फोटो : डीएम कार्यालय में आयोजित बैठक में मौजूद अधिकारी व कर्मचारी।
7 मई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, उम्मीदवार के शैक्षणिक प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (सोलन)। विकास खंड कार्यालय धर्मपुर में मंगलवार को सहायक निर्वाचन अधिकारियों के लिए अंतिम रिहर्सल का आयोजन किया गया। विकास खंड अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी धनीराम पंवर तथा पंचायत निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने अधिकारियों को चुनाव से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा और स्टाफ की जांच समेत प्रशिक्षण संबंधी निर्देश दिए। सहायक निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों के फार्म भरने में मदद कर सकते हैं और इसके लिए उम्मीदवार के शैक्षणिक प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। नामांकन प्रक्रिया 7, 8 और 11 मई को समाप्त होने के बाद तुरंत व्हाट्सएप पर जानकारी भेजनी होगी। साथ ही उम्मीदवार नाम वापसी के लिए अथॉरिटी पत्र लेकर समर्थक को भेज सकते हैं, लेकिन उम्मीदवार की सत्यता की जांच जरूरी है। पंचायत विभाग की अधिसूचना के अनुसार आंगनबाड़ी, मिड-डे मील, वाटर कॅरिअर और सरकारी डिपो के सचिव व सेल्जमैन चुनाव नहीं लड़ सकते। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जाधारी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ओपन सीट पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाणपत्र जरूरी होगा। प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य पद के लिए चुनाव फीस की जानकारी दी गई। पंचायत निरीक्षक ने सहायक निर्वाचन अधिकारियों को हैंडबुक से चुनाव नियमों की जानकारी भी समझाई। सहायक निर्वाचन अधिकारियों को 7 मई से अपनी-अपनी पंचायतों में नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए। इस दौरान 26 पंचायतों में चुनाव संपन्न कराने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।