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शिमला की ऑटोमोबाइल फर्म पर ठोका जुर्माना

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सोलन। परवाणू में आबकारी विभाग के काबू में आई परिवहन निगम की वातानुकूलित डीलक्स बस से बरामद सामान पर शिमला की ऑटोमोबाइल फर्म को 18 हजार 800 रुपये जुर्माना किया है। यह जुर्माना बस में बरामद सामान का बिल पेश न करने पर हुआ है।
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परिवहन निगम की बस से परवाणू में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट लदे हुए थे। इन्हें आबकारी विभाग ने कब्जे में ले लिया था। जांच के बाद यह सामान शिमला के कारोबारियों का पाया गया। बस के परिचालक ने आबकारी विभाग को साक्ष्य सौंपे उसके अनुसार सामान कश्मीरी गेट दिल्ली में संचालित एक कंपनी की ओर से बस में लादा गया था। इसे छोटा शिमला में उतारा जाना था।
जांच के दौरान सामने आया कि सामान के तय मूल्य से उसकी कीमत कम बताकर टैक्स चोरी का प्रयास किया है। विभागीय अधिकारियों ने जांच के बाद शिमला के कारोबारियों पर 18 हजार 500 रुपये जुर्माना किया है। दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र के संयुक्त आयुक्त यूएस राणा ने बताया कि आबकारी विभाग को परिवहन निगम की दिल्ली-शिमला बस में अवैध रूप से गाड़ियों के स्पेयर पार्ट ले जाने की सूचना मिली थी।
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इस आधार पर बस की तलाशी ली गई तो उसमें रखा सामान बरामद हो गया। उन्होंने बताया कि इस सामान की जांच के बाद जो भी साक्ष्य सामने आए उनके आधार पर विभाग ने आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में विभाग ने सहायक आयुक्त नित्यानंद शर्मा की अगुवाई में टीम का गठन किया था।
इस टीम में राज्य कर अधिकारी शशि शर्मा व मनोज सचदेवा शामिल थे। उन्होंने बताया कि संबंधित कंपनी को जुर्माने के संबंध में जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि विभाग भविष्य में भी ऐसे मामलों की निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि जो भी लोग निजी या अन्य वाहनों का इस्तेमाल कर सामान को लाने या ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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