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दिवाली पर चिह्नित दुकानों पर बेचे जा सकेंगे पटाखे

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सोलन। दीपावली के लिए जिला प्रशासन ने नगर परिषद सोलन की परिधि में पटाखों की बिक्री और प्रतिबंधित स्थान के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन के आदेशों के अनुसार 16 नवंबर तक नगर परिषद के तहत लोअर बाजार, चौक बाजार, अपर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, मालरोड और पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शन पर पूर्ण रोक रहेगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। आदेशों में स्पष्ट किया है कि अस्थायी चिह्नित स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर पटाखों की खुदरा या थोक बिक्री नहीं की जा सकेगी।
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अस्थायी चिह्नित स्थान नप सोलन के कार्यकारी अधिकारी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाएंगे। पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शन का अधिकार केवल लाइसेंस धारक को ही प्राप्त होगा। जिला दंडाधिकारी ने आदेशों के अनुसार, पटाखों की खुदरा बिक्री 13 और 14 नवंबर को चिह्नित स्थानों पर ही की जा सकेगी। इन आदेशों के अनुसार पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए निर्धारित तिथियों को ठोडो मैदान सोलन, बाईपास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने जहां अस्थायी फल मार्केट थी, नगर नियोजन कार्यालय सोलन के सामने खाली स्थान, चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप और सोलन ब्रूरी में वर्षा शालिका के सामने स्थान चिह्नित किए जाएंगे। बाजार, सरकारी कार्यालयों, धरोहर भवनों एवं आवासों के समीप पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी उपमंडलाधिकारी सोलन के निर्देशन में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित करेंगे। जिले के सभी उपमंडलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शन के लिए स्थान चिह्नित करने के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करें।
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