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चरस तस्कर को पांच साल की कैद

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सोलन। विशेष न्यायाधीश सोलन जसवंत सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए मंडी के तकोली निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र नानक चंद को दोषी करार दिया है। दोषी जितेंद्र कुमार को पांच साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार चार नंबर 2014 को पुलिस ने सोलन में नाका लगा रखा था। इस दौरान जितेंद्र कुमार चंबाघाट की तरफ से पीठ पर एक बैग उठाकर सोलन की तरफ को पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस का नाका देखकर अभियुक्त पीछे लौटने लगा। इसे पुलिस ने मौके पर ही रोक दिया। जितेंद्र कुमार की तलाशी ली गई तो उसकी जैकेट की जेब से एक पॉलीथिन का पैकेट निकला। पैकेट का वजन किया गया तो उसमें 150 ग्राम चरस पाई गई। पुलिस ने जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसका चालान कोर्ट में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह ने इसमें आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस केस की पैरवी उपजिला न्यायवादी हेमंत सिंह चौधरी ने की।
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