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Solan News: बिना परिमट दवाएं बेचने पर तीन साल की सजा, एक लाख जुर्माना

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ अभय मंडयाल की अदालत ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दोषी राज कुमार भारद्वाज पुत्र राम आसरा को तीन साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि 21 जुलाई 2011 को ड्रग इंस्पेक्टर, सीएमओ सोलन, बीएमओ नालागढ़ को पुलिस पार्टी के साथ बागबानियां बाजार में राज कुमार भारद्वाज की दुकान में बिना परमिट की भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां मिली थीं। परमिट मांगने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट के जुर्म में राज कुमार को तीन साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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