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Solan News: शिमला-बिलासपुर फोरलेन की अतिरिक्त भूमि का मिलेगा मुआवजा

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प्रभावितों को 15.64 करोड़ रुपये होंगे आवंटित, एनएचएआई ने जारी की लिस्ट
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एनएचएआई ने अर्की क्षेत्र के सात गांव में ली थी 5.425 हेक्टेयर भूमि

मकान और पेड़ों का पैसा भी प्रभावितों को फरवरी से मिलेगा
योगेश शर्मा
अर्की (सोलन)। शिमला-बिलासपुर प्रस्तावित फोरलेन में अर्की उपमंडल के भराड़ीघाट क्षेत्र के सात गांवों के प्रभावितों के अतिरिक्त भूमि मालिकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें करीब 5.425 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि लोगों से अधिकृत की गई थी। इन्हें अब करीब 15.64 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।
यह राशि नलाग, कलर वाला क्यारढ, डिन्नण थाप सहित कुंद गांवों के प्रभावितों को दी जाएगी। इसके लिए प्रभावितों से जरूरी दस्तावेज मांग लिए गए हैं। जैसे ही भूमि मालिक दस्तावेज देंगे, उन्हें यह राशि आवंटित कर दी जाएगी।
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इसके बाद दूसरे चरण में स्ट्रक्चर और पेड़ों का मुआवजा भी प्रभावितों को दिया जाएगा। फरवरी से मुआवजा देने का कार्य किया जाएगा। विभाग ने प्रभावितों से दस्तावेज मांगना शुरू कर दिए हैं। यह दस्तावेज एसडीएम कार्यालय अर्की में जमा करवाने होंगे। इसके बाद प्रभावितों के खातों में खुद राशि जा आएगी।
इससे पहले फोरलेन की जद में आने वाले गांवों के प्रभावितों को पहले भी जमीन अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा राशि दे दी गई थी। इसमें शालाघाट से नलाग तक 28.800 किलोमीटर तक के प्रस्तावित फोरलेन के प्रभावित शामिल हैं। कई भूमि मालिकों के दस्तावेजों में त्रुटियां थीं, जिन्हें अब राशि जारी की जा रही है।
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शिमला-बिलासपुर फोरलेन में प्रभावितों को अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा राशि देने का कार्य शुरू कर दिया है। इसमें 5.425 हेक्टेयर भूमि का करीब 15.64 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। संबंधित भूमि मालिक अपने दस्तावेज एसडीएम कार्यालय में जमा करवाएं।
-यादविंदर पॉल, एसडीएम, अर्की
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