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Solan News: निजी स्कूलों में कमजोर वर्गों के बच्चों को देना होगा 25 फीसदी आरक्षण

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जिला शिक्षा विभाग के निर्देश, खाली और भरी सीटों को सूचना बोर्ड में भी करना होगा अंकित
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31 मार्च तक सभी स्कूल प्रबंधकों को देनी होगी बच्चों की रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला सोलन के पहली से जमा दो कक्षा तक के सभी निजी स्कूलों में कमजोर वर्गों के बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण देना होगा। ऐसा न करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी। जिसके लिए विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए है। 31 मार्च तक निजी स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने-अपने विद्यालय में सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के उन छात्र-छात्राओं की सूचना तैयार रखेंगे जिन्हें योजना के तहत 25 प्रतिशत आरक्षण मिलना है। जानकारी के अनुसार निजी स्कूलों में आरक्षण के तहत प्रवेश लेने वाले पहली के विद्यार्थियों को अपने अन्य दस्तावेज के साथ बीपीएल या फिर आईआरडीपी कार्ड की फोटो कॉपी लगानी होगी। संबंधित बच्चों के दस्तावेजों को स्कूल प्रबंधक शिक्षा विभाग के पास जमा करवाएगा। वहीं यह दस्तावेज प्रदेश सरकार और शिक्षा निदेशालय को भेजे जाएंगे। जिसके आधार पर ही संबंधित बच्चों का चयन आरक्षण के तहत किया जाएगा। वहीं स्कूल प्रबंधक को पहले से आरक्षण के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की सूची स्कूल परिसर में एक सूचना बोर्ड पर भी अंकित करनी होगी। जिसमें खाली सीटों का ब्योरा भी देना होगा। जिसका निरीक्षण शिक्षा विभाग की टीम भी करेगी।
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निजी स्कूल प्रबंधकों को परिसर के बाहर 25 प्रतिशत आरक्षण में पढ़ने वाले कमजोर वर्गों के बच्चों की सूची प्रदर्शित करनी अनिवार्य होगी। वहीं इनकी सूची 31 मार्च तक विभाग को सौंपनी होगी। इसके लिए विभाग की टीम भी स्कूलों का निरीक्षण कर इसकी जांच करेगी।
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