सोलन। जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का हर हाल में पालन करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कंवर ने बताया कि 16 अक्तूबर को निर्वाचन की अधिसूचना के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सार्वजनिक अवकाश के दिवस को छोड़कर अन्य दिवसों पर उम्मीदवार 23 अक्तूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। विस चुनाव के लिए नामांकन निर्धारित प्रपत्र 2 बी पर होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत नामांकन भरने के लिए कुछ नियम तय किए हैं। विस चुनाव के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ प्रस्तावक के रूप में संबंधित विस क्षेत्र का एक मतदाता होना अनिवार्य है। गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों के प्रस्तावक के रूप में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के 10 मतदाता होने चाहिए। भारत के निर्वाचन आयोग ने नामांकन के समय उम्मीदवारों के साथ आने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों की संख्या भी निर्धारित की है। नामांकन भरते समय एक उम्मीदवार को निर्वाचन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि के भीतर तीन वाहन अपने साथ लाने की अनुमति है।