सोलन। शहर में अवैध निर्माण मामलों को लेकर 163 भवन मालिकों को आज से नोटिस मिलने शुरू हो जाएंगे। नगर परिषद ने नोटिस तैयार कर लिए हैं। इन्हें शुक्रवार से बांटा जाएगा। नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर भवन मालिकों को जवाब देना होगा। जवाब न दे पाने की सूरत में नप एक तरफा कार्रवाई कर सकती है। भवनों को अवैध घोषित कर उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटने तथा फिर उन्हें गिराने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए नगर परिषद ने अवैध निर्माण करने वालों के बाई नेम नोटिस ड्राफ्ट करवाए हैं। इसे लेकर अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नगर परिषद ने हाईकोर्ट के आदेशों पर लिया है। इस बारे जरनल हाउस की बैठक में भी सहमति बन चुकी है। अब नक्शे से हटकर निर्माण करने वाले भवन मालिकों को अपने निर्माण गिराने होंगे या फिर नप कार्रवाई करेगा। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार उक्त मालिकों को नोटिस भेजने के कार्य शुरू हो जाएंगे।
यहां हुए हैं सबसे अधिक अवैध निर्माण
शहर के अधिकतर हिस्सों में टीसीपी अध्यादेश की आड़ में भवन मालिकों ने नियमों को ताक में रखकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी हैं। सन्नी साइड, धोबीघाट रोड, राजगढ़, सूर्या विहार, शक्तिनगर, आईटीआई रोड, कलीन, माल रोड, डिग्री कॉलेज एरिया, जौणाजी रोड, कथेड़, कोटलानाला, टैंक रोड, मधुवन कॉलोनी और देंऊघाट में इस तरह के मामले सबसे अधिक हैं। हाउस की मंजूरी मिलने के बाद इन भवन मालिकों से अब जवाब मांगा गया है।
माल रोड पर फिर वही हाल
शहर के माल रोड से करीब एक माह पूर्व हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नप द्वारा अतिक्रमण को हटाया था। लेकिन अब स्थित फिर से वैसे ही बन गई है। शहर के माल रोड के किनारे से हटाए अतिक्रमण की जगह रेहड़ी फड़ी सहित अवैध पार्किंग का अड्डा फिर से बनने लगा है। इससे हाईकोर्ट के आदेशों की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
पंद्रह दिन बाद कटेंगे बिजली-पानी कनेक्शन : अध्यक्ष
नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि नप द्वारा अवैध निर्माण मालिकों के नोटिस बाईनेम ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसे की शुक्रवार से भेजने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसमें उक्त मालिकों को नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण को लेकर जवाब देना होगा। यदि वह इसमें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते तो उनके बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।