नालागढ़ (सोलन)। बड़े शहरों की तर्ज पर सफाई और कूड़े कचरे के सही ढंग से निष्पादन के लिए नगर परिषद नालागढ़ के तहत लोगों को अब चार्जिज अदा करने होंगे। परिषद के अधीन आने वाले क्षेत्रों में स्थापित मकानों, दुकानों, रेहड़ी फड़ी धारकों सहित व्यवसायिक और अन्य संस्थानों के लिए मासिक दरें निर्धारित कर दी हैं।
प्रदेश सरकार के अनुसार नगर परिषद नालागढ़ ने इन दरों को निर्धारित किया है जिसे सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया है। डोर टू डोर गारबेज प्रणाली के लिए ये दरें लागू कर दी हैं जिसकी अधिसूचना जल्द जारी होगी। नगर परिषद की अध्यक्ष नीरू शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जनरल हाउस में प्रस्ताव पारित करके निर्धारित दरों को मंजूर करते हुए इसकी अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की कैटेगरी बनाकर इनके लिए दरें तय कर दी है ताकि डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन सहित शहर कूड़े कचरे से मुक्त नजर आएगा।
नगर परिषद की निर्धारित दरों के तहत 2000 वर्ग फीट वर्ग मकानों से 50 रुपये, 2000 वर्ग फीट वर्ग से अधिक मकानों से 100 रुपये, कर्मशियल कांपलेक्स जिनमें ढाबा मिठाई दुकान, कॉफी हाउस, प्रोविजनल स्टोर से 350 रुपये, पान व चाय शॉप से 80 रुपये, डेली नीड्स व कपड़े की दुकानों से 100 रुपये, थोक सब्जी व फल विक्रेताओं से 1000 रुपये, सब्जी व फलों के रिटेलर विक्रेताओं से 250 रुपये, बड़ी मिठाई और स्नैक्स दुकानों से 400 रुपये, दो कक्षों वाले कार्यालय से 100, तीन से पांच कक्षों वाले कार्यालयों से 250 रुपये, छह से दस कमरों वाले कार्यालय से 1000 रुपये, 11 से 20 कमरों वाले कार्यालयों से 2000 रुपये, 20 से अधिक कमरों वाले कार्यालयों से 2000 रुपये 20 कमरों के और 100 रुपये अतिरिक्त कमरों के हिसाब से, बैंक से 300, 1000 स्केवयर फीट वाले बैंक फ्लोर एरिया से 750, सरकारी स्कूलों से 100, निजी स्कूलों में 100 से अधिक संख्या पर 500 रुपए, निजी स्कूल 100 से अधिक संख्या वालों से 1500, स्मॉल बेकरीज से 500, मैनुफेक्चरिंग यूनिट बेकरी से 1200, 10 कमरों वाले पीजी व गेस्ट हाउस से 500, 11 से 20 वाले से 1500, 21 से 30 से 2500, 30 से अधिक में 2500, 30 कमरों तक और इससे अधिक प्रत्येक कमरे से 500 रुपये अतिरिक्त, धर्मशालाओं से 550, मैनुफेक्चरिंग यूनिट फैक्ट्रीज से 1500, टायर पंक्चर वर्कशॉप से 100, रिपेयर वर्कशॉप से 250, रिपेयर स्पेयर पार्ट्स वर्कशॉप से 500, व्हीकल शोरूम, रिपेयर व स्पेयर वर्कशॉप से 750, एनएच व एसएच से वंचित अन्य वर्कशॉप से 300, रेस्तरां से 1500, रेस्तरां बार से 1700, सरकारी कॉलेज से 1000, निजी कॉलेज से 1500, अस्पताल नर्सिंग होम 50 बेड तक 2000, 51 से 100 बेड वालों से 2000, 100 से अधिक में 2000 और प्रति एक्सट्रा बेड 250, क्लीनिक से 150, मेडिकल शॉप सहित क्लीनिक से 250, केमिस्ट शॉप से 200, लेबोरेट्रीज से 200, बैंक्वेट हॉल होटल से 2000 और 2000 प्रति ट्रिप ऑन डिमांड, 50 कमरों से अधिक स्पेशल होटल में 15000 और 2000 पर ट्रिप ऑन डिमांड, डंपर के लिए वाहन की मांग पर 3000 प्रति ट्रिप, बिग मॉल्ज से 2000 प्रति फ्लोर, मीट शॉप से 500 रुपये, कंफेक्शनरी व सब्जी दुकानों से 250, स्क्रैप डीलरों से 400, स्ट्रीट वेंडरों से 100, मकानों से पशुओं के निकलने वाले गोबर से 350 रुपये प्रतिमाह की दर से शुल्क निर्धारित किए हैं।
नगर परिषद अध्यक्ष नीरू शर्मा ने कहा कि डोर टू डोर गारबेज व्यवस्था को मजबूत बनाने और कूड़े कचरे के सही ढंग से निष्पादन करने के लिए ये चार्जिज निर्धारित किए हैं।
कार्यकारी अधिकारी वर्षा चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन चार्जिज की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। इसकी अधिसूचना जारी होते ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा।